जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत: सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए सहमत
सुप्रीम कोर्ट जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सुनवाई करेगा।


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जहरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के एक गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह जनहित याचिका (PIL) मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की हुई मौतों के बाद दायर की गई है, जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई है।
क्या हुआ
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 को इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी। वकील विशाल तिवारी ने मौखिक रूप से अदालत में मामले का उल्लेख करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश ने मामले को 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।
याचिका की मुख्य मांगें
अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में कई अहम मांगें की गई हैं:
- कफ सिरप से हुई मौतों की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वतंत्र जांच कराई जाए।
- बच्चों की मौतों से संबंधित सभी एफआईआर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित किया जाए।
- दूषित कफ सिरप के निर्माण, विनियमन, परीक्षण और वितरण की व्यापक जांच हो। इन सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन पाया गया है, जो आमतौर पर औद्योगिक विलायकों में इस्तेमाल होता है।
- दवाओं के सुरक्षित निर्माण के लिए ठोस सुझाव दिए जाएं।
- फिलहाल प्रतिबंधित 'कोल्ड्रिफ' सिरप के मौजूदा स्टॉक को तत्काल जब्त किया जाए और इसकी बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- जब्त किए गए स्टॉक का एनएबीएल (NABL) प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है।
मौतों और प्रभावित राज्य
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप के सेवन से अब तक 14 बच्चों की जान जा चुकी है। याचिका में राजस्थान में भी इसी तरह की मौतों का जिक्र किया गया है। कई राज्यों ने पहले ही 'कोल्ड्रिफ' नामक इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब तक की कार्रवाई
मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत से जुड़े 'कोल्ड्रिफ' सिरप को कथित तौर पर लिखने वाले एक सरकारी डॉक्टर, डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉ. सोनी छिंदवाड़ा जिले के परासिया उप-खंड के सिविल अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ थे। उन पर अपने निजी क्लिनिक में कई मृत बच्चों को मिलावटी सिरप लिखने का आरोप है। राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है।
निर्माता पर मामला दर्ज
पुलिस ने तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित 'कोल्ड्रिफ' सिरप के निर्माता श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 276, तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27ए के तहत दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया है।