GST 2.0: रेनो की गाड़ियों पर बंपर छूट, 96,395 रुपये तक कम हुए दाम, नवरात्रि से नए रेट लागू

रेनो की गाड़ियों पर 96,395 रुपये तक की छूट, नवरात्रि से लागू।

Published · By Tarun · Category: Business & Economy
GST 2.0: रेनो की गाड़ियों पर बंपर छूट, 96,395 रुपये तक कम हुए दाम, नवरात्रि से नए रेट लागू
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रेनो इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने शनिवार (6 सितंबर, 2025) को बताया कि वह अपने वाहनों के दाम 96,395 रुपये तक कम करेगी। यह कदम ग्राहकों को हाल ही में हुई जीएसटी दर में कटौती का पूरा फायदा देने के लिए उठाया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से, जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, या उसके बाद की सभी डिलीवरी पर लागू होंगी। हालांकि, ग्राहक देश भर में सभी डीलरशिप पर तुरंत नई कीमतों पर अपनी रेनो कार बुक कर सकते हैं।

कीमत घटाने की वजह

दरअसल, जीएसटी परिषद ने इस हफ्ते की शुरुआत में जीएसटी स्लैब को 5% और 18% तक सीमित करने की मंजूरी दी थी। ये नए नियम भी 22 सितंबर से ही प्रभावी होंगे। रेनो ने इसी के मद्देनजर अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करने का फैसला किया है, ताकि ग्राहकों को जीएसटी कटौती का सीधा लाभ मिल सके।

रेनो इंडिया के एमडी वेंकटरम ममिलपल्ले ने इस फैसले पर कहा, "जीएसटी 2.0 का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना, उनके प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा मानना है कि यह समय पर ली गई पहल न केवल हमारी कारों को और अधिक किफायती बनाएगी, बल्कि त्योहारी सीजन के दौरान मांग को भी बढ़ावा देगी।"

किन मॉडलों पर कितना फायदा

कंपनी ने बताया कि इस कटौती के बाद, रेनो क्विड (Kwid) की एंट्री-लेवल मॉडल की कीमत 55,095 रुपये तक कम हो जाएगी। वहीं, रेनो ट्राइबर (Triber) पर 80,195 रुपये और रेनो काइगर (Kiger) पर 96,395 रुपये तक की छूट मिलेगी।

त्योहारी सीजन पर असर

कंपनी का मानना है कि इस कदम से रेनो के नए उत्पाद लाइन-अप, जिसमें ट्राइबर और काइगर शामिल हैं, का मूल्य प्रस्ताव काफी बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में इससे बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

अन्य कंपनियों का कदम

रेनो से पहले, शुक्रवार (5 सितंबर, 2025) को टाटा मोटर्स ने भी अपने यात्री वाहनों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 65,000 रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक सस्ती होंगी, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। यह कदम भी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देने के लिए उठाया गया है।

बदले हुए GST नियम क्या कहते हैं

  • 1,200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले और 4,000 मिमी से अधिक लंबे न होने वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी वाहनों के साथ-साथ 1,500 सीसी तक इंजन क्षमता और 4,000 मिमी तक लंबे डीजल वाहनों पर अब मौजूदा 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा।
  • 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें भी मौजूदा 28% के मुकाबले 18% कम जीएसटी दर पर कर योग्य होंगी।
  • हालांकि, 1,200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले और 4,000 मिमी से अधिक लंबे सभी ऑटोमोबाइल, साथ ही 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें और रेसिंग कारों पर 40% लेवी लगेगी।
  • छोटी हाइब्रिड कारों को भी फायदा होगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 5% जीएसटी जारी रहेगा।

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