VLCC पर CCPA ने लगाया ₹3 लाख का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापनों का मामला
CCPA ने VLCC पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए ₹3 लाख का जुर्माना लगाया।


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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने स्लिमिंग ट्रीटमेंट से जुड़े भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के आरोप में VLCC लिमिटेड पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शनिवार, 23 अगस्त 2025 को एक बयान में यह जानकारी दी।
क्या था मामला?
विभाग ने बताया कि VLCC ने 'कूलस्कल्प्टिंग' (CoolSculpting) नामक यूएस-एफडीए (U.S.-FDA) द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया/मशीन का उपयोग करके वसा घटाने और स्लिमिंग ट्रीटमेंट के संबंध में गुमराह करने वाले विज्ञापन प्रकाशित किए थे। यह मामला एक शिकायत और सौंदर्य क्षेत्र के विज्ञापनों की निगरानी के दौरान CCPA के संज्ञान में आया था।
जांच में सामने आई ये बात
जांच के दौरान, CCPA ने पाया कि VLCC एक ही सत्र में अत्यधिक वजन घटाने और इंच कम करने के बढ़ा-चढ़ाकर दावे कर रहा था। ये दावे कूलस्कल्प्टिंग मशीन को मिली वास्तविक मंजूरी से कहीं अधिक थे, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो रहे थे। CCPA को यह भी पता चला कि VLCC के विज्ञापनों में कूलस्कल्प्टिंग और संबंधित प्रक्रियाओं को स्थायी वजन घटाने और आकार घटाने के समाधान के रूप में दिखाया गया था।
भविष्य के लिए निर्देश
CCPA ने VLCC पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाने के साथ-साथ कुछ सलाह भी जारी की हैं। इन सलाहों का VLCC को भविष्य में अपने विज्ञापनों में सख्ती से पालन करना होगा।