बीजेडी पार्षद अमरेश जेना रेप केस में गिरफ्तार, पार्टी से निलंबित
बीजेडी पार्षद अमरेश जेना रेप केस में गिरफ्तार, पार्टी से निलंबित।


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ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजू जनता दल (BJD) के पार्षद अमरेश जेना को एक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार (27 जुलाई, 2025) को बालासोर जिले से उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद, बीजेडी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया।
क्या है मामला
पुलिस के मुताबिक, भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के पार्षद अमरेश जेना पर लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन में एक 19 वर्षीय महिला ने बलात्कार, भ्रूण हत्या, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बुधवार को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
जेना पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2) (बलात्कार), 89 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना), 296 (अश्लील हरकत), और 352 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
मामला दर्ज होने के बाद अमरेश जेना अपने घर और शहर के संभावित ठिकानों पर नहीं मिल रहे थे और पुलिस से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और फरार बीजेडी नेता की तलाश शुरू की।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "आखिरकार, उन्हें बालासोर के नीलगिरी इलाके में बेरामपुर पुलिस स्टेशन के तहत एक गांव से पकड़ा गया।" अधिकारी ने यह भी बताया कि जेना जंगल के पास एक गांव में इसलिए रुके थे ताकि पुलिस की छापेमारी होने पर वह जंगल में भाग सकें। हालांकि, पुलिस ने बहुत गोपनीय तरीके से कार्रवाई की, जिससे वह भाग नहीं पाए। उन्हें भुवनेश्वर लाया जा रहा है।
पार्टी का तत्काल फैसला
अमरेश जेना की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, बीजेडी ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया है, "भुवनेश्वर नगर निगम के पार्षद अमरेश जेना को तत्काल प्रभाव से बीजू जनता दल से निलंबित किया जाता है।"
बीजेडी का बयान
बीजेडी भुवनेश्वर के अध्यक्ष अशोक पांडा ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि जेना के निलंबन से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, "बीजेडी के लिए कोई भी अपरिहार्य नहीं है। पार्टी सबसे पहले है। मैं दोहराता हूं कि कानून अपना काम करेगा।" पांडा ने कहा कि पुलिस द्वारा जेना की गिरफ्तारी होते ही बीजेडी ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि बीजेडी अपनी महिला-समर्थक विचारधारा पर कायम है और जेना की गिरफ्तारी से बीजेडी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं वाली एक बड़ी पार्टी है। उन्होंने यह भी कहा, "वह एक आरोपी हैं और कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे।"
पांच सहयोगियों की गिरफ्तारी
शनिवार रात को पुलिस ने जेना के पांच सहयोगियों को उन्हें पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि इन पांचों लोगों ने अमरेश जेना को फरार होने में मदद की और उन्हें वाहन उपलब्ध कराए। गिरफ्तार किए गए पांचों व्यक्ति खुर्दा और जगतसिंहपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पीड़िता के गंभीर आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह 17 साल की थी, तब पार्षद जेना ने उससे शादी का वादा कर उसका यौन शोषण किया। उसने दावा किया कि जेना उसे पुरी ले गया और वहां शारीरिक संबंध बनाए। फरवरी 2024 में, जब वह अभी भी नाबालिग थी, तो जेना ने उसे दो महीने के गर्भ को गिराने के लिए गोलियां खाने पर मजबूर किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे धमकी दी गई थी और मामले को किसी को न बताने के लिए कहा गया था।
फरार रहते हुए जेना ने मीडिया के एक हिस्से से कहा था कि वह "निर्दोष" हैं और उन्हें सत्तारूढ़ भाजपा ने "फंसाया" है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है।
अन्य संबंधित मामला
हाल ही में भुवनेश्वर पुलिस ने इंजीनियरिंग की एक छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में एनएसयूआई (NSUI) के प्रदेश अध्यक्ष उदित प्रधान को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें भी उनकी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।